गुजरात विधवा सहाय योजना (Gujarat Vidhva sahay Pension Yojna) को गुजरात राज्य के हर विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत गुजरात राज्य की हर विधवा महिलाओं को 1250 रुपया प्रतिमा पेंशन के रूप में दी जाती है। इस योजना के माध्यम से हर विधवा महिला अपनी निजी खर्चों को उठाने के लिए स्वनिर्भर होंगी उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि पति के न होने के बाद विधवा महिलाओं की प्राथमिक जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सहायता नहीं मिल पाती है इसी बात को गौर करते हुए गुजरात सरकार ने गुजरात विधवा सहाय योजना शुरू करने का फैसला लिया।
गुजरात विधवा पेंशन योजना के उद्देश्य क्या हैं? | Objectives of Gujarat Vidhwa Pension Yojana
गुजरात विधवा सहय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है हर विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना तथा उनके प्राथमिक खर्चों को अपने कंधे पर उठाना जिससे कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके और उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता ना हो। और बिचौलियों से छुटकारा देने के लिए सरकार ने ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई है कि डायरेक्ट उनके खाते में यह लाभ हर महीने पहुंच जाता है जिससे कि बिचौलियों से छुटकारा मिलता है।
गुजरात विधवा पेंशन के लाभ | Benefits of Gujarat Vidhva Pension
गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना के बहुत सारे लाभ हैं जैसे में-
- इस गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना से गुजरात की हर विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान होती है।
- इस योजना का लाभ आर्थिक स्थिति से कमजोर महिलाओं को दिया जाता है।
- यह लाभ उन्हें हर महीने 1 तारीख को उनके खाते में सीधे पहुंच जाता है।
- यह पेंशन योजना बिचौलियों से मुक्त करने के लिए सरकार ने सीधे विधवा महिलाओं के बैंक अकाउंट में धनराशि को ट्रांसफर करने का कार्य किया है।
गुजरात विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है? | Eligibility for Gujarat Vidhva Pension Scheme
गुजरात विधवा सहायक पेंशन योजना के लिए उसे विधवा महिला को निम्नलिखित पात्रता होने की आवश्यकता है-
- उस विधवा महिला कि उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिएं।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक विधवा महिला ही होनी चाहिए।
- पुनर्विवाह के पश्चात इस योजना का लाभ नहीं मिलता है।
- गुजरात की स्थाई निवासी होना चाहिए।
- बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए या फिर आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए हर बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य होता है।
गुजरात विधवा पेंशन के आवेदन के लिए जरूरी कागज़ात क्या हैं? Documents for Gujarat Vidhwa Pension Yojana
- आधार कार्ड
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र (स्कूल की कोई भी मार्कशीट)
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
गुजरात विधवा पेंशन के लिए Online आवेदन प्रक्रिया को कैसे करें? | How to Apply for Gujarat Vidhva Sahay Pension Yojana?
गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको हमने अपने इस लेख में स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस नीचे बताए हैं-
- सबसे पहले आपको गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- यहां जाने के बाद आपके सामने एक नया पोर्टल खुलेगा जहां पर आपको E-Citizen के ऑप्शन में जन सेवा केंद्र पर क्लिक करना है।
- जहां आपको एक नया पोर्टल खुलेगा जिसके लेफ्ट साइड Social Security ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने विधवा सहाय पेंशन योजना का ऑप्शन आएगा आपको इसी चून लेना है।
- जिसके बाद आपको यह आवेदन पत्र डाउनलोड करके प्रिंटआउट के रूप में निकाल लेना है।
- इसके बाद इसमें पूछी गई सभी जानकारी को आपको सही प्रकार से भरना है तथा आपके द्वारा जरूरी कागजातों को इसके साथ संलग्न कर देना है।
- इसके पश्चात आपको अंत में सरकारी कार्यालय में विधवा सहाय योजना गुजरात के आवेदन पत्र जमा कर देना है।
तो दोस्तों हमेशा है कि आपको गुजरात विधवा सहाय योजना के संबंध में सभी जानकारियां प्राप्त हुई है ऐसी और जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे दूसरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं।