प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या योजना है? | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – Crop Insurance
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के तहत अगर किसी भी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा जैसे में सूखा, बाढ़, बिजली फटना, कम बारिश, ओला या मौसम के प्रतिकूल प्रकृति के व्यवहार के कारण बुवाई ना होने के कारण भी किसान फसल बीमा योजना का लाभ उन किसानो को दिया जाता है जो इसके हकदार होते हैं।
किसानों के इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने किसानों को सुविधा प्रदान करने हेतु इस योजना को चलाया जिसके तहत किसानों को उनके नुकसान की भरपाई सरकार की तरफ से की जाती है।
इस योजना के तहत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है जिसके बाद आपके खराब फसल का हर्जाना सरकार भर के देती है लेकिन जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
किन फसलो पर मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को उनके बीमित राशि के अनुसार खरीफ़ फसलों के लिए 2% और रवि फसलों के लिए 1.30% तक की राशि दी जाती है। जिनमें खरीफ फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और अरहर इत्यादि फ़सले आती है। तथा कुछ विशेष जगहों के सब्जियों को भी इसके अंतर्गत रखा गया है जैसे में शिमला व कुल्लू मंडी के टमाटर तथा फूलगोभी, धर्मपुर सोलंकी की शिमला मिर्च, कुल्लू की लहसुन इत्यादि सब्जियों पर ध्यान दिया गया है।
डीजी क्लेम करने से जल्द मिलेगा लाभ-
फसल बीमा योजना के तहत दावे और मुआवजे की प्रक्रिया को और भी सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा डीसी क्लेम प्रणाली को लागू किया| गया जिसके तहत मार्च 2023 में किसानों को केवल 1 दिन में ही उनके दावे मुआवजा की राशि मिल गई है| इस योजना के तहत लगभग ₹1200करोड़ से अधिक दावों का भुगतान किया गया है।
कम उपज होने पर भी मिलेगा लाभ-
फसल बीमा योजना के तहत अगर प्राकृतिक आपदाओं की वजह से या प्राकृतिक मार जैसे में सूखे की वजह से,ओले से,या कीड़े लगने की वजह से आप की फसल कम उपज पाई है तब भी सरकार आपको इस योजना के तहत आपकी प्रीमियम राशि सहयोग के तौर पर देगी।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़-
किसान फसल बीमा योजना के तहत आपको कुछ जरूरी दस्तावेज रखने की आवश्यकता होती है जिसकी सहायता से आप इस योजना का लाभ उठाते हैं और वह आवश्यक दस्तावेज हैं-
- वोटर ID | Voter ID,
- आधार कार्ड | Aadhar Card
- पैन कार्ड | PAN Card,
- बुआई का प्रमाणपत्र (पंचायत से),
- भू-अधिकार बुक की कॉपी,
- बैंक पासबुक,
- फ़ोटो
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विभिन्न माध्यमो से पंजीकरण करवाएं-
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपको इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाकर पंजीकरण करवाना होता है।
अगर आपको इसमें कोई समस्या आ रही है तो आप चाहे तो किसान कॉल सेंटर की भी मदद प्राप्त कर सकते हैं 1551 नंबर पर डायल करके।
तथा जिन किसानों के पास उनका किसान क्रेडिट कार्ड है वे अपने बैंक के ब्रांच से भी संपर्क करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण करवा सकते हैं। और जो किसान इन में से किसी भी तरह के माध्यमों का उपयोग नहीं कर पा रहा है वे अपने कीसी पास के सहज जन सेवा केंद्र से जाकर अपना पंजीकरण करवा सकता है।
कैसे प्राप्त कर सकते हैं बीमा क्लेम?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम करने के लिए किसानों को सर्वप्रथम 72 घंटे के अंदर ही कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी देनी चाहिए जिसके बाद आवेदन करना होता है| फार्म में खराब फसल होने का कारण तथा कौन सी फसल बोई गई थी और कितने क्षेत्र की फसल बर्बाद हुई है इन सभी बातों का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। साथ ही साथ जमीन संबंधी जानकारी और बीमा पॉलिसी की टू कॉपी की जरूरी कागजात भी देने होते हैं।
आपके आवेदन करने के बाद कुछ ही दिनों में बीमा कंपनी के या कृषि विभाग के कर्मचारी आपके खेत का निरीक्षण करने आते हैं कि कितना नुकसान हुआ है? और नुकसान कितना हुआ है इस बात का सही आकलन करने पर किसान के बैंक अकाउंट में कुछ ही दिनों में बीमा का पूरा क्लेम राशि भेज दिया जाता है।
तो दोस्तों हमें आशा है कि फसल बीमा योजना से संबंधित आपको वे संपूर्ण जानकारी हमारे लेख में मिली है ऐसी और जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे दूसरे लेखों को पढ़ सकते हैं।