बांधकाम कामगार कल्याण योजना 2023 क्या है?
महाराष्ट्र सरकार हमेशा अपने राज्य के नागरिकों की स्थिति में सुधार के लिए कोई न कोई योजनाएं लाती रहती है। और इसीलिए बांधकाम कामगारों के लिए महाराष्ट्र सरकार बांधकाम कामगार कल्याण योजना 2023 लेकर आयी है। बांधकाम कामगारकल्याण योजना को हम मजदूर सहायता योजना, महाराष्ट्र कोरोना सहायता योजना और महाराष्ट्र निर्माण श्रमिक योजना के नाम से भी जान सकते हैं। इस योजना के तहत कोरोना काल से प्रभावित मजदूरों व उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा, शैक्षणिक योजना,आरोग्य विषयक योजना तथा आर्थिक सहायता के रूप में हर जरूरी काम में धन राशि प्रदान करने की महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषणा की गई।
कोरोना महामारी में लॉकडाउन मेंबहुत सारे ऐसे मजदूर परिवार थे जिन्हें दिन भर में एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाई थी। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के बांधकाम कामगार कल्याण योजना सेलगभग 12,00,000 निर्माण बांधकाम कामगार श्रमिको को कोरोना के लॉकडाउन से प्रभावितों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए इस योजना को उपलब्ध कराने की घोषणा की। महाराष्ट्र राज्य के जितने भी श्रमिक Mahabocw विभाग में रजिस्टर्ड है उन्हें यह सहायता राशि सीधे लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) मोड में उनके खाते में किया जाता है। बांधकाम कामगार योजना का लाभ उठाने के लिए आपको किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा यह सभी जानकारियां हमने अपने इस लेख में दी है।
बांधकाम कामगार कल्याण योजना के फायदे-
बांधकाम कामगार कल्याण योजना के तहत बांधकाम कामगार मजदूरों को निम्नलिखित तरीके से सरकार ने लाभ व सुरक्षा दिए हैं जो कि हमने अपने इस लेख में आपको नीचे बताया-
सामजिक सुरक्षा-
- इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने वाले कामगार को उसकी पहली शादी के लिए सरकार से ₹30000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी लेकिन, इसके लिए उसे अपने शादी का कार्ड और कुछ प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होगी।
- बांधकाम कामगारो को सरकार द्वारा दोपहर का भोजन जी उपलब्ध कराया गया है।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत इन कामगारों को 60 साल के बाद ₹3000 महीने की पेंशन भी दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत कामगारों के काम के समय में अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिवार को ₹200000 की आर्थिक मदद दी जाती है।
- इस योजना के तहत अगर कामगरो की आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य वे अपने काम के समय अपंग हो जाते हैं तो उन्हें ₹100000 की आर्थिक मदद दी जाती है।
- कामगारों को उनके औजार खरीदने के लिए सरकार से ₹5000 की मदद की जाती है।
- कामगारों के कौशल विकास में भी इस योजना द्वारा सहायता की जाती है।
शैक्षणिक योजना-
- इस योजना के अंतर्गत मजदूरों के बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार द्वारा ड्रेस और कॉपी किताब फ्री में दी जाती है।
- बांधकाम कामगार कल्याण योजना के अंतर्गत मजदूरों के पहले दो बच्चों को पहली से 5से 7 तक हर साल ₹2500 तथा आठवीं से दसवीं तक हर साल ₹5000 की आर्थिक सहायता उन्हें पढ़ने के लिए दी जाती है लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि उनके बच्चों की स्कूल में हाजिरी 75% तक अनिवार्य होगी।
- बांधकाम कामगार मजदूरों के पहले दो बच्चों के लिए उनके दसवीं से बारहवीं तक की पढ़ाई में 50% आने पर सरकार द्वारा ₹100000 आर्थिक मदद प्रोत्साहन हेतु दी जाती है
- इस योजना के तहत बांधकाम कामगार मजदूरों की पत्नियों के मेडिकल पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा ₹100000 की प्रति वर्ष आर्थिक मदद दी जाती है और अगर वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहे तो उन्हें ₹60000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
स्वास्थ्य सुविधाएँ-
- बांधकाम कामगार योजना के तहत इन मजदूरों की पत्नियों को उनके पहले दो बच्चों के सामान्य बच्चा होने पर ₹15000 तथा सिजेरियन प्रसूति होने पर ₹20000 की आर्थिक सहायता राशि उन्हें दी जाती है। इसके लिए उन्हें डॉक्टर को प्रसूति प्रमाण पत्र, उपचार बिल और कुछ जरूरी कागजात जमा करने पड़ते हैं।
- रजिस्टर्ड बांधकाम कामगार के घर पर अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है तो उन्हें उपचार के लिए लगभग ₹100000 की आर्थिक सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत रजिस्टर्ड कामगार मजदूरों के लिए उनकी पहली बेटी पर ही ऑपरेशन करा लेने पर उनके बच्ची के नाम ₹100000 सहायता राशि सरकार द्वारा उनके बैंक में जमा की जाती है जो कि प्रतिवर्ष ब्याज दर जोड़कर उन्हें उनके 18 वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद प्राप्त होती है।
- जो भी रजिस्टर्ड कामगार मजदूर है उनके 75 परसेंट अपंग हो जाने के बाद सरकार द्वारा उन्हें ₹200000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके लिए उन्हें डॉक्टर से प्रमाण पत्र लेकर जमा करने की आवश्यकता होती है।
आर्थिक सहायता राशि-
- रजिस्टर्ड हुए कामगारों कि अगर काम के वक्त अचानक किसी घटना से मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा₹500000 की आर्थिक सहायता राशि उनके परिवार को दी जाती है। इसके लिए उन्हें ठेकेदार से प्रमाण पत्र या f.i.r. कॉपी जमा करना होता है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बांधकाम कामगार में रजिस्टर्ड शहरी कामगारों को आवास के लिए सरकार से ₹200000 तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिसके लिए उन्हें कुछ जरूरी कागजात सबमिट करने होते हैं।
- रजिस्टर्ड कामगार मजदूर के मृत्यु के पश्चात उनकी विधवा पत्नी को या कामगार मजदूर की पत्नी मृत्यु के पश्चात उनके पति को प्रतिवर्ष सरकार से ₹24000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है जिसके लिए उन्हें डॉक्टर से मृत्यु प्रमाण पत्र सबमिट करने की आवश्यकता होती है।
बांधकाम कामगार कल्याण योजना के लिए पात्रता-
महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याण योजना के लिए वे लोग ही पात्र हैं जो श्रमिक-
- 18 से 60 वर्ष की बीच के आयु वाले हैं|
- इस योजना के लिए श्रमिक कों महाराष्ट्र का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल में पंजीकृत होना जरूरी होता है।
- इस योजना के लिए वही श्रमिक पत्र होता है जिसने कम से कम 12 महीने में से 90 दिन काम काम किया हो।
बांधकाम कामगार कल्याण योजना में श्रमिक लिस्ट-
बांधकाम कामगार कल्याण योजना में निम्नलिखित कार्यों की सूची है जो कामगार कल्याण योजना में मान्यता प्राप्त हैं-
- इमारतें
- सड़कें
- मार्ग
- रेलवे
- ट्रैम्वेज
- हवाई अड्डे
- सिंचाई
- निकास
- बांध और समुद्री यातायात कार्य
- बाढ़ नियंत्रण कार्य (स्टॉर्म वाटर निकासी कार्य सहित)
- विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण
- जल कार्य (जल वितरण के लिए नालीदारी सहित)
- तेल और गैस स्थापनाएं
- विद्युत लाइनें
- वायरलेस
- रेडियो
- टेलीविजन
- टेलीफोन
- तारक और विदेशी संचार
- बांध
- नहरे
- साधक
- नालियों
- सुरंग
- पुल
- उपास्य (Worship)
- अक्वेडक्ट
- पाइपलाइन
- टावर
- कूलिंग टावर
- ट्रांसमिशन टावर और ऐसे अन्य काम
- पत्थर काटना, तोड़ना और पत्थर को महीनता से क्रश करना।
- टाइल्स या टाइलों को काटना और चमकाना।
- पेंट, वार्निश आदि के साथ काठ-संबंधी काम।
- गटर और प्लंबिंग कार्य।
- वायरिंग, वितरण, तनावन आदि सहित विद्युत कार्य।
- अग्निशामकों की स्थापना और मरम्मत।
- एयर कंडीशनिंग उपकरण की स्थापना और मरम्मत।
- स्वचालित लिफ्ट, आदि की स्थापना।
- सुरक्षा द्वारों और उपकरण की स्थापना।
- लोहे या धातु से ग्रिल, खिड़कियाँ, दरवाजे बनानेवाले |
- ईंटों, छतों आदि बनानेवाले|
ऐसे ही और बहुत से काम है जो इस योजना के तहत आते हैं।
बांधकाम कामगार कल्याण योजना के तहत आवेदन के लिए कागजात-
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की जानकारी तथा आपकी व्यक्तिगत जानकारी को देना आवश्यक होता है जैसे में-
- आधार कार्ड
- पहचान प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र व राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- Passport size photo
- 90 दिन काम करने का सर्टिफिकेट
- बैंक पासबुक
इस फार्म को पंजीकृत करने के लिए आपको ₹25 शुल्क देने होते हैं और साथ ही साथ आप को 5 साल के लिए वार्षिक सदस्यता प्राप्त करने के लिए 60 रूपये भी जमा करने होते हैं जिसके बाद ही आप इस योजना का लाभ उठा पाते हैं।
बांधकाम कामगार कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करें?-
दोस्तों आपको बांधकाम कामगार कल्याण योजना के तहत ₹2,000 की सहायता राशि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रकार से आवेदन करना होगा जिसकी प्रक्रिया के बारे में हमने नीचे का विस्तार बताया है-
Step1- बांधकाम कामगार कल्याण योजना के लिए सबसे पहले आपको पंजीकरण फार्म भरने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट mahabocw.in पर जाना होगा।
Step2- जिसके बाद वेबसाइट के नेविगेशन मेंन्यू में शुरू से तीसरे नंबर के ऑप्शन “Workers” पर click करना होगा।
Step 3- यहाँ आपको “Check your eligibility and proceed to registration” का फार्म खुल जायेगा। यहाँ पर आपको आपके बारे में पूछे गए सभी सवालों के आगे एक बॉक्स होगा जहाँ आपको अपनी पात्रतानुसार और जरूरी डाक्यूमेंट्स के बारे में बताकर टिक करना होगा।
इस प्रक्रिया को पूरा करके आप ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आगे बढ़ते हैं।
Step 4- यहां योग्यता चेक करने के लिए मांगी गई सभी जानकारियों के ऑप्शन पर आपको टिक मार्क लगा कर “Check your eligibility” के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद अगर आप इस योजना के पात्र होते हैं तो इस बटन पर क्लिक करने के बाद ही आपके सामने पॉपअप दिखाई देगा जहाँ आपको “Ok” के बटन पर क्लिक करना होता है।
Step 5- इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको “OTP Verification” कराना होता है। इसके लिए आपको पूछी गई सभी जानकारियां जैसे कि आपका जिला, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि भर कर अपना ओटीपी नंबर वेरीफाई कर आना होता है।
वेरिफिकेशन को कंप्लीट करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है जिसमें मांगी गई सभी जानकारियों को आप को एकदम सही सही भरना होता है। यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर देने के बाद ही आप सहायता राशि प्राप्त करने के लिए क्लेम कर सकते हैं जिसके बाद इस योजना से सहायता राशि सीधी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
तो दोस्तों बांधकाम कामगार योजना से संबंधित हमने अपने इस लेख में आपको सब जानकारियां विस्तृत रूप से दी है, तो अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं तथा अपने आर्थिक स्थिति व सामाजिक स्थिति को सही कर सकते हैं।